नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हुए चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है ।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई । कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई है, उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनानस्थल पर थी। इन्होंने जबदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दवाब डाला। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहाँ पाई गई। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की ओर से बताया गया कि आरोपियों द्वारा सबूतों को नष्ट करने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की गई।
मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनांतरां रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी । जिसकी हत्या रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से अभियुक्त जेल में बंद है।