खबर शेयर करें 👉

आदेश

जनपद नैनीताल के विकासखण्ड धारी, ओखलकाण्डा, रामगढ़ क्षेत्रों  में विगत दिनों से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि तथा आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता की सूचना प्राप्त हो रही है। उक्त क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुंचने हेतु सुनसान मार्गो, पगडण्डियों एवं वन क्षेत्रों से बच्चों को आवागमन करना पड़ता है जिससे आगनबाड़ी जाने वाले छोटे बच्चों एवं विद्यालयी छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। बच्चों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तथा किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह आवश्यक समझा गया है कि अस्थाई रूप से शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित किया जाए।

ALSO READ:  नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला -: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, हल्द्वानी में चिन्हित भूमि के संबंध में भी दिए दिशा निर्देश ।

अतः आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 तथा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत विकासखण्ड धारी, ओखलकाण्डा, तथा रामगढ़ विकासखण्ड में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक) एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनाँकः 19.01.2026 से दिनाँक: 21.01.2026 तक (03 दिवसीय) अवकाश घोषित किया जाता है।

यह आदेश छात्रों एवं आंगनबाड़ी बच्चों, सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अवधि में बच्चों को किसी भी प्रकार से विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केंद्रों मे न बुलाया जाए। साथ ही वन विभाग, पुलिस विभाग एवं आपदा प्रबन्धन से समन्वय स्थापित कर स्थिति की सतत् समीक्षा की जाएगी। स्थिति सामान्य होने पर आगामी आदेश पृथक से निर्गत किया जाएगा। मुख्य शिक्षाधिकारी, जनपद नैनीताल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की सूचना सम्बन्धित समस्त ऑगनबाडी केन्द्रों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के अभिभावकों तक समय से पहुँचा दी जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

ALSO READ:  रामगाढ़ पुल पर भारी वाहनों की नो-एंट्री: 20 जुलाई तक लगा प्रतिबंध, जानें क्या है नया रूट डायवर्जन प्लान

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

You missed

You cannot copy content of this page