देहरादून ।
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, राज्य में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले यह अवकाश 27 मई 2026 (बुधवार) को निर्धारित था, लेकिन शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत अब इसे संशोधित करते हुए 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस विज्ञप्ति/संशोधन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
शासन द्वारा जारी इस आदेश के क्रम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसके तहत अब 28 मई को राज्य के सभी बैंक, कोषागार (Treasuries) और उप-कोषागार भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस फैसले की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय नैनीताल के निबंधक, राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, पुलिस महानिदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक के महाप्रबंधकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।



