खबर शेयर करें 👉

नैनीताल । युकेएसएसएससी भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि में बनाये गए अवैध मकान के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्यवाही पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार करते हुए याचिका कर्ता हाकम सिंह की पत्नी से कल 28 सितम्बर को शायं 4 बजे तक अपने जमीन सम्बन्धी कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है । हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के सम्बंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा ।
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई। हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है। उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है।
अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को कल चार बजे तक स्थानीय प्रशासन के पास संपत्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही प्रशासन को इसमें असफल रहने पर सर्वे टीम के रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से हाकम सिंह को कल दस बजे तक उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे।

ALSO READ:  भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की एफ आई आर निरस्त करने संबंधी पूर्व विधायक सुरेश राठौर की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला ।

You missed

You cannot copy content of this page