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नैनीताल । प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश /अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय चौधरी की अदालत ने दहेज हत्यारोपिबप्ति की जमानत खारिज कर दी है ।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 25 अप्रैल 2022 को बबियाड धारी निवासी रमेश चन्द्र ने हल्द्वानी थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री मुन्नी की शादी एक साल पूर्व ईश्वरीराम पुत्र रामलाल के साथ हुई । लेकिन ईश्वरीराम व उसके परिजन शादी के दिन से दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे । छः माह पूर्व आरोपी उसकी पुत्री को लेकर हल्द्वानी आया । जहां 19 अप्रैल 2022 को उसकी मौत हो गई । मौत से पूर्व उसकी पुत्री ने मायके फोन कर दहेज उत्पीड़न व हत्या की आशंका की सूचना दी थी । इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पति की जमानत अर्जी आज कोर्ट में पेश हुई थी । जिसका डी जी सी सुशील शर्मा ने कड़ा विरोध किया । पुलिस रिकॉर्ड, गवाहों के बयान व अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति की जमानत खारिज कर दी ।

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