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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पूरोला के निर्वतमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता करने करने व उनके द्वारा सरकारी भूमि का दुरप्रयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

 

 

मामले कि सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 24 घण्टे के भीतर उनके कार्यकाल की स्थिति से स्पस्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर की तिथि नियत की है। जबकि जनहित याचिका में मामले की  सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है।

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मामले के अनुसार पुरोला के वार्ड मेम्बर विनोद नौडियाल  ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर ना सिर्फ अपना होटल नेगी टावर बनाया है बल्कि कई सरकारी जमीन को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द बुर्द किया है। इससे पहले भी जांच हुई, जिसमें वित्तीय अनियमितता करने के आरोप  सही पाए गये लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक  नहीं की। जनहित याचिका में सीबीआई या फिर एसआईटी से  जांच करने के साथ साथ दो्षियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

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