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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने  शराब कारोबार में धोखाधड़ी करने के आरोपी  नवीन अग्रवाल की जमानत याचिका  निरस्त कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।

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मामले के अनुसार पिछले वर्ष  गौलापार हल्द्वानी निवासी  बलकार सिंह ने आरोप लगाया था कि सम्वन्धित कारोबारी ने

उनकी फर्जी आईडी  लगाकर शराब की  कई  दुकानें  अपने नाम पर  आवंटित कर ली है। जिसको  लेकर उनको भारी नुकशान हो रहा है।  जबकि  शराब व्यवसायी के नाम पर कई अन्य जिलों में  उनके नाम पर आपराधिक  मुकदमे चल चल रहे  है।

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