खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग की महिला अफसर डॉ सुरभि पांडे की याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने डॉ सुरभि की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता दीपक करगेती के विरुद्ध दर्ज महिला उत्पीड़न के मुकदमे की मॉनिटरिंग करने के आदेश एसएसपी देहरादून को दिए हैं। साथ ही विवेचना को प्रॉपर तरीके से करने के निर्देश विवेचक को दिए हैं।
डॉ सुरभि ने याचिका दायर कर कहा है कि अपीलीय अधिकारी के नाते वह करगेती के मामले को सुन रही थी तो करगेती ने उनके साथ अभद्रता की। उनके कंधे में हाथ रखा। 31 अगस्त को करगेती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं कि गई। याचिका में पुलिस को दिशा निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है।

You missed

You cannot copy content of this page