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देहरादून । शासन ने विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) से आउटसोर्स के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को अकारण न हटाये जाने के निर्देश दिए हैं । गुरुवार को इस आशय का शासनादेश जारी हुआ है ।

विभाग के सचिव दीपेंद्र चौधरी के हस्ताक्षरों से गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा है कि

“शासनादेश संख्या-771/XVII-C5/16-09(26)/2014(TC), दिनांक 20 जुलाई, 2016 एवं तद्विषयक शासनादेश संख्या-640/XVII-C5/2020-09(26)/2014 (TC), दिनांक 10 अगस्त, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिक जिन्हें वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया गया है, यदि वे कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि के दोषी नहीं हैं तो उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने पर पुनः आउटसोर्सिग द्वारा नियोजित करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान परिस्थितियों/कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में विभाग में यदि ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, तो उनके नियोजन की निरन्तरता बनाई रखी जा सकती है। 2- तत्क्रम में यह तथ्य संज्ञान में लाये गये है कि कतिपय विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को बिना समुचित कारण के हटाया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सम्बन्धित शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग / संस्थान जिन्होंने विभागीय कार्यहित / जनहित / शासकीय हित में उपनल के

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माध्यम से उनके द्वारा प्रायोजित कार्मिकों जिन्हें अकारण हटा दिया गया है, को उनके

द्वारा पुनः आवेदन करने पर एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुनः उपनल के

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माध्यम से प्रायोजित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार नियोजित किया जाय ।”

शासनादेश–:

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