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नैनीताल । द्वितीय अपर जिला जज नैनीताल प्रीतू शर्मा की अदालत ने अपने मालिक की दुकान में साथियों के मिलकर लाखों रुपये की लूट करने के आरोपी व तीन अन्य को 5 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

   अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जून 2018 को हल्द्वानी थाने में सौरभ कौशल ने रिपोर्ट लिखाई की उसकी दुकान में प्रकाश कश्यप निवासी वेलेजली हल्द्वानी सेल्समैन के रूप में काम करता था । जिसने षड्यंत्र के तहत अपने तीन साथियों नवी हसन निवासी बरेली,समीर उर्फ मुस्तकीन निवासी ओखला विहार दिल्ली,रिजवान निवासी भोजपुर मुरादाबाद के साथ हथियारों के बल पर दुकान में लूट की । इस मामले की जांच में पुलिस ने चारों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया था । इस मामले की सुनवाई के दौरान  सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने आरोपियों के खिलाफ 12 गवाह कोर्ट में पेश किए । अभियोजन पक्ष की दलीलों,गवाहों के बयान व पुलिस रिकार्ड के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को 5 साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

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