नैनीताल । हाईकोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव राम बिलास यादव की शार्ट टर्म बेल बढ़ा दी है।
आरोपी पिछले एक साल से अधिक समय से जमानत पर है।
न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह गंभीर रूप से बीमार है और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।
आरोपी की ओर से 12 सप्ताह की शार्ट टर्म बेल की मांग की गयी लेकिन अदालत ने चार सप्ताह की जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में सुनवाई विगत 19 नवम्बर को हुई।
आरोपी पिछले साल 27 जुलाई,2023 से जमानत पर है और इस दौरान कई बार शार्ट टर्म बेल बढ़ाई गई। इसी साल 28 अगस्त, 2024 को अंतिम बार आरोपी को आठ सप्ताह की शार्ट टर्म बेल दी गई है।