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नैनीताल।  थाना तल्लीताल क्षेत्रांतर्गत होटल होम स्टे की चेकिंग की गई तो सूर्या हॉलीडे होम द्वारा यात्रीगण की प्रॉपर एंट्री नही की गई थी । आई डी प्रस्तुत न कर पाने पर
होटल का नियमानुसार धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत दस हजार रुपए का कोर्ट का चालान किया गया है ।

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तल्लीताल के थानाध्यक्ष रोहितास सागर ने बताया कि
इसके अतिरिक्त किरायेदार का सत्यापन ना पाए जाने पर रेजिना साइमन पुत्र राजेंद्र साइमन निवासी ज्योलिकोट का नियमानुसार धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत दस हजार रुपए का कोर्ट का चालान किया गया ।

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