खबर शेयर करें 👉
आदेश-:
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों,सचिवों,दोनों मंडलों के आयुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अब किसी भी विभाग में दैनिक वेतन,संविदा आदि पर नियुक्ति न करने के निर्देश दिए हैं ।
कहा है कि स्वस्थ शासकीय कार्य प्रणाली एवं सुशासन के दृष्टिकोण से विभागीय सुसंगत सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों की नियुक्तियों की जाएं।
नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित / नियत वेतन/अंशकालिक / तदर्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी।
उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इस क्रम में शासनादेश संख्या-111 दिनांक 27.04.2018 व
शासनादेश संख्या-379 दिनांक 29.10.2021 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। 6. सभी विभागाध्यक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वे विभागान्तर्गत नियमित पदों की सभी रिक्तियों का सम्यक आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती किये जाने के उद्देश्य से अधियाचन तैयार कर यथा प्रक्रिया सम्बन्धित चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित करेंगे और नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु चयन संस्थाओं से समन्वय भी स्थापित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा किया जाना भी अपेक्षित है।
कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।
ALSO READ:  श्री मां नयना देवी मंदिर अमर उदय ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई श्री मां नयना देवी मंदिर के स्थापना दिवस समारोह की जोरदार तैयारी, 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत का भी होगा आयोजन ।

You missed

You cannot copy content of this page