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नैनीताल । जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल ने स्टार हैल्थ एण्ड एलायड इन्स्योरेन्स कम्पनी पर परिवादी के मेडीकल बीमा क्लेम को बिना किसी ठोस तर्कपूर्ण आधार के केवल कोरोनरी एंजियोग्राफी रिपोर्ट में गलत तिथि अंकित हो जाने के कारण निरस्त कर दिये जाने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा सेवा में कमी मानते हुए 50,000/- रू० का जुर्माना लगाया है और परिवादी को बीमा क्लेम की राशि 1,85.000/-रू0  5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आदेश के डेढ माह के भीतर अदा करने को कहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 25,000/-रू० व वाद व्यय के लिए 5000/-रू० विपक्षी द्वारा अदा किये जायेंगे।

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इससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल,सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा इस पखवाड़े में सहारा इण्डिया के खिलाफ 8 तथा के०जी०बी० मल्टीकेयर के विरूद्ध 2 परिवादों में  आदेश पारित कर परिवादियों को उनके द्वारा जमा की गयी रकम मय 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज परिवाद योजित करने से वास्तविक रूप में भुगतान अदा किये जाने की तिथि तक का जोड़कर डेढ माह की अवधि के भीतर अदा करने के आदेश जारी किये गये हैं और परिवादीगणों को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति व वाद व्यय अलग से अदा करने के आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य परिवाद में ऑन लाईन शापिंग करने के लिए विज्ञापन देखकर ऑन लाईन आर्डर देने तथा एडवांस भुगतान करने के बाद छेदग्रस्त जैकेट भेजने तथा शिकायत करने व वापस भेजने पर उसे बदलकर सही जैकेट न प्रदान करने पर ऑनलाईन मार्केटिंग कम्पनी “मिन्त्रा” पर 50,000/-रू0 का जुर्माना लगाया गया तथा परिवादी को जैकेट के लिए गये भुगतान की गयी राशि का दोगुना मय मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति मुव 10,000/- रू0 व वाद व्यय मुव 2,000/-रू० परिवादी प्रभात बोरा को अदा करने हेतु आदेशित किया गया।

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