खबर शेयर करें 👉

नैनीताल ।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नैनीताल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार, 27-11-2025 को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा में क़ुरबान अली, एडवोकेट को सर्वसम्मति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के तुरंत बाद, उन्होंने चुनाव संपन्न कराने के लिए एक चुनाव कमेटी का गठन किया।

 

चुनाव कमेटी ने पूर्व कार्यकारिणी द्वारा किए गए नामांकनों और उत्तरोत्तर संशोधनों पर विश्वास व्यक्त नहीं करते हुए उन्हें गैर-कानूनी और अप्रासंगिक करार दिया। इसके बाद, चुनाव कमेटी की बैठक 01-12-2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित की गई।

इस बैठक में, बार एसोसिएशन के मूल और संशोधित उपविधियों (Byelaws) के साथ-साथ बार एसोसिएशन के प्रस्ताव रजिस्टर का गहन अध्ययन किया गया। उपविधियों के अवलोकन से यह पता चला कि पूर्व में किए गए उपविधियों के संशोधनों का उल्लेख प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज नहीं है और न ही ऐसे संशोधनों से संबंधित किसी प्रस्ताव की प्रति कमेटी को प्राप्त हुई है। इसके अलावा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी ऐसे संशोधन विधिवत प्रतीत नहीं होते हैं। कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चुनाव प्रक्रिया को मूल बायलॉज और सदस्यों की भावना के आधार पर विवाद रहित संपन्न कराया जाए।

ALSO READ:  अच्छी खबर -: रेल सेवा - कल 18 जुलाई को रामनगर से चलेगी रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ।

चुनाव कमेटी ने सर्वसम्मति से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव  यह है कि वर्तमान में चुनाव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मूल उपविधियों (बायलॉज) के तहत ही कराए जाएंगे और नई निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल भी पूर्व की भांति एक वर्ष का होगा। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी वैधानिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

ALSO READ:  साह चौधरी समाज ने वरिष्ठ नागरिकों और होनहारों को किया सम्मानित, नवीन और सुरेश लाल साह को मिला बिश्नी देवी सम्मान,अमिता साह व बिशना साह को मिला साहित्यिक क्षेत्र का सम्मान,

 

दूसरा प्रस्ताव  चुनाव कमेटी ने सर्वसम्मति से पारित किया कि वर्ष 2025-2026 के लिए जो भी कार्यकारिणी गठित होगी, वह निर्वाचन के पश्चात आम सभा में उक्त संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कराने संबंधी प्रस्ताव ला सकेगी।

 

 

You missed

You cannot copy content of this page