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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर ईओ नगरपालिका नैनीताल को 12 जून को कोर्ट में पेश होना होगा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ब्रेसाइड स्कूल मल्लीताल नैनीताल निवासी राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2021 को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतन मान देने के निर्देश दिए थे। अवमानना याचिका में कहा कि हाईकोर्ट में पूर्व में पारित आदेश के बाद भी उन्हें अभी तक न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया। याचिका में कहा कि इस संबंध में 9 अप्रैल 2021 को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद नैनीताल को प्रत्यावेदन दिया था जिसमें कहा था कि याचिकाकर्ता विगत 12 वर्षों से पथ प्रकाश में बेलदार के पद पर कार्य करते आ रहा है। लेकिन प्रार्थी को नियमित नहीं किया जा रहा है। जिस कारण याचिकाकर्ता कोर्ट ने आदेश पारित कर न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिए थे।

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