प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी माध्यमिक/ प्रारम्भिक विद्यालयों हेतु शासन ने समय सारिणी का निर्धारण किया है ।
इस संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शिक्षा महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं
आदेश में कहा है कि निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांकःअ०शो०प० (सीमैट)/2091-93/दै०स०सा०/2025-26, दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-741/XXIV-नवसृजित / 18-25 (06)2009, दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा विद्यालयों हेतु निर्धारित समय सारिणी में आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश के राजकीय एवं निजी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों का समय विभाजन नए सिरे से किया गया है ।।
समय सारिणी :-



