खबर शेयर करें 👉

तीन माह की गर्भवती थी नाबालिग छात्रा । भवाली थाने में 23 नवम्बर 2023 को दर्ज हुआ था मुकदमा ।

नैनीताल। अपर सत्र न्यायाधीश / स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी, नंदन सिंह राणा की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में नेपाली मूल के युवक 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड किया।

 

कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का फैसला भी किया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 23 नवंबर 2021 को नाबालिग छात्रा घर से बेतालघाट बाजार के लिए निकली थी। जहां से वह लापता हो गई थी। 24 नवंबर को उसके पिता ने भवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को नेपाल बार्डर बनबसा से बरामद किया। पता चला कि आरोपी छात्रा को बहला-फुसला कर अपने साथ नेपाल ले जाने की फिराक में था ।

ALSO READ:  लेक सिटी वेलफेयर क्लब नैनीताल ने शैले हॉल में किया माता की चौकी का शानदार आयोजन,

 

मेडिकल परीक्षण में पीड़िता तीन माह की गर्भवती पाई गई और यह भी पाया गया कि आरोपी स्याला वार्ड 11 सतयान नेपाल, हाल निवासी तल्ला रामगढ़ अनिल कंवर पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है। कोर्ट के आदेश पर पीड़िता का गर्भपात कराया गया।

ALSO READ:  मोहन लाल साह बालिका इंटर कॉलेज के संयोजन में विद्यालय के मैदान में ब्लॉक स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

 

पूरे मामले में नौ गवाह परीक्षित कराए गये। छह गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने अनिल कंवर को 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता के भरण पोषण के लिए चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।

You missed

You cannot copy content of this page