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अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (कीमी-56) पर लगातार हो रहे भू-स्खलन, सड़क धंसने और बोल्डर गिरने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अल्मोड़ा के अध्यक्ष व जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मई 2026 से अग्रिम आदेशों तक इस मुख्य मार्ग पर हल्के एवं भारी सभी प्रकार के वाहनों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 विस्तार (नया-109) के क्वारब लैंड स्लाइड जोन के हिल स्लाइड ट्रीटमेन्ट कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है।

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​मुख्य मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। हल्के वाहनों और यात्री बसों के आवागमन के लिए क्वारब बाईपास मार्ग को नियमित रूप से खोल दिया गया है, जहां निरीक्षण के बाद यातायात को सुरक्षित पाया गया है। वहीं दूसरी ओर, भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। अब भारी वाहनों को अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13) तथा खैरना-रानीखेत मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14) से होकर गुजरना होगा। क्वारब बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

 

​जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंधित समय में किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना या अनधिकृत वाहन संचालन के लिए संबंधित चौकी व थाना प्रभारी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। किसी भी अपरिहार्य स्थिति या आपातकाल में यातायात की अनुमति देने का निर्णय संबंधित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी या जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी ही ले सकेंगे।

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आदेश -:

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