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नैनीताल । एक युवती के साथ दुष्कर्म व शारिरिक,मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में हिरासत में लिए गए भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे को मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया है । नरेश पांडे को 19 मई की सुबह भवाली स्थित उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया था और आज 20 मई की सुबह छोड़ा गया । नरेश पांडे के उनके आवास पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की । इस दौरान नरेश पांडे ने कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस व कानून पर पूरा भरोसा है । जिससे विरोधियों की चाल नाकाम होगी ।
   इधर एस एस पी नैनीताल डॉ.मंजूनाथ टी सी ने बताया कि एक युवती ने कोतवाली मल्लीताल में उपस्थित होकर तहरीर दी गई कि नरेश पाण्डे द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए गए। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली मल्लीताल में मुकदमा अपराध संख्या 19/2026 धारा 351(2)/69 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
मामले की विवेचना प्रचलित है तथा पुलिस विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही कर रही है।
 बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि भवाली नरेश पांडे द्वारा तथाकथित बाउंसरों एवं हथियारबंद लोगों को साथ लेकर क्षेत्र में घूमकर भय एवं दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। सूचना के आधार पर दिनांक 19 मई को नरेश पाण्डे द्वारा रखे गए बाउंसरों एवं प्राइवेट गनरों को कोतवाली भवाली लाकर उनका सत्यापन, गन लाइसेंस की जांच एवं पूछताछ की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि नरेश पाण्डे के शस्त्रधारी गार्ड लखविंदर सिंह पुत्र बक्शी सिंह निवासी पतरामपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु लिए गए लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग नरेश पाण्डे को सुरक्षा प्रदान करने में किया जा रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उक्त व्यक्ति के साथ घूमकर क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त किया जा रहा था।
लाइसेंस धारक द्वारा शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर शस्त्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी  को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त दो बाउंसर विशेष नाग पुत्र हेमराज निवासी होशियारपुर, पंजाब, मधुसूदन सिंह पुत्र नंदन सिंह निवासी सिरौली, अल्मोड़ा के विरुद्ध धारा 172 बीएनएसएस के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई है।
पुलिस द्वारा सभी तथाकथित बाउंसरों को राउंडअप कर सख्त पूछताछ की गई। जांच में पाया गया कि आर्म्स एक्ट के विभिन्न प्रावधानों एवं लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए समाज में भय एवं दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ हथियारबंद होकर घूमना एवं क्षेत्र में आतंक का माहौल बनाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल संस्थापक अध्यक्ष हुकम सिंह कुंवर ने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डेय के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई  एक तरफा कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा की है ।
कुंवर ने यहां जारी बयान में कहा कि पुलिस ने बिना जांच के एक तरफा मीडिया ट्रायल कर एक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का काम किया है । कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी । जिस लड़की को आधार बनाकर पुलिस कार्यवाही कर रही थी उन्होंने उस लड़की के बयान तक नहीं लिए । 18 अप्रैल को एक लड़की से दवाब बनाकर रिपोर्ट लिखाई जाती है वहीं लड़की 16 मई को अपनी रिपोर्ट को वापस लेने की मांग करती है । इस मामले में पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बजाय व्यक्ति को घर से उठाकर कर ले आई और उसके खिलाफ आरोप मीडिया में फैला दिए । उन्होंने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डेय पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है । साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना लड़की के बयान व जांच के किसी व्यक्ति को दोषी बना दिया जो निंदनीय है ।
  कहा कि व्यापार मंडल एक चुनी हुई संस्था है,यह अपना काम व्यापारी हितों के लिए करती रहेगी, जबकि कानून अपना काम करेगा । लेकिन बिना जांच के किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है । दोष सिद्ध करना न्यायालयों का काम है । कुंवर स्वयं एक अधिवक्ता हैं । कहा कि एस एस पी नैनीताल ने बिना सबूत और बिना किसी रिपोर्ट के मीडिया में बयान देकर किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन किया है,पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच कर चार्ज सीट लगाना न कि दोष सिद्ध करना ।
 देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि उनके संगठन की भवाली व्यापार मंडल में इकाई नहीं है ।

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