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देहरादून ।  कार्मिक एवं  सतर्कता विभाग ने  विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र का प्रारूप 3 फरवरी 2026 के अनुसार भरे जाने के निर्देश दिए हैं । साथ ही 2 अप्रैल 2026 को जारी अनुबंध प्रारूप को निरस्त कर दिया है ।

12 मई मंगलवार को विभाग के अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से शासन के समस्त सचिवों,दोनों मंडलों के आयुक्तों,जिलाधिकारियों व अन्य को जारी निर्देश में कहा गया है कि

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” कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 384696/XXX(2)/2026-E 99120, दिनांक 02.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/367134/XCVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनांकः 03.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर (8) के अनुक्रम में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में ‘अनुबन्ध का प्रारूप’ निर्गत किया गया है।

2. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गए निर्णय के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 384696/XXX (2)/2026-E 99120, दिनांक 02.04. 2026 द्वारा निर्गत ‘अनुबन्ध के प्रारूप’ को निरस्त करते हुए उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में नवीन ‘अनुबन्ध का प्रारूप’ की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/367134/XCVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनांक: 03.02.2026 के प्रावधानों के अनुसार अपने स्तर से प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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आदेश -:

 

 

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