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नैनीताल ।  कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित पट्टे की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का मामला सामने आने पर जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की न्यायालय द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह, केशर सिंह तथा उदुली देवी को श्रेणी–5 व श्रेणी–7(क) के अंतर्गत उक्त भूमि कृषि कार्य के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी, लेकिन जांच में पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप न कर उसे विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। उक्त भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर उसे व्यवसायिक गतिविधियों में प्रयुक्त किया जा रहा था।

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राजस्व अभिलेखों और स्थलीय निरीक्षण में इस अनियमितता की पुष्टि होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी नैनीताल ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त कर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें।

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प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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