नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा पूर्व में ह्यूमन सोसाईटी इंटरनेशल संस्था के माध्यम से नैनीताल नगर में आवारा / पालतू श्वान पशुओं का टीकारण/बन्ध्याकरण कार्यक्रम चलाया गया, जिससे नगर के अधिकांश आवारा/पतलू श्वान पशुओं का बन्ध्याकरण/ टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही पालिका द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 01.07.2023 के माध्यम से नैनीताल नगर की जनता से अपील की गयी थी कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में व उत्तराखण्ड सरकार की एस0ओ0पी0 दिनांक 25.01.2023 के नियम 2023व नियम 2017मे आवारा/पालतू कुत्तों के प्रजनन पर रोक लगाते हुए आवारा / पालतू कुत्तों का टीकारण/बन्ध्याकरणक रवाना तथा रजिस्ट्रेशन / लाईसेंस बनवाया जाना आवश्यक है। उक्त आदेश की अवहेलना होने अथवा बिना लाईसेंस के कुत्ता पालने पर विभागीय व चालानी कार्यवाही का प्राविधान किया गया है।
अतः नगर पालिका परिषद, नैनीताल सीमान्तर्गत समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा श्वान पशु (कुत्ता) पाले जा रहे है वह भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार पालिका कार्यालय से नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण कर निर्धारित शुल्क जमा कर लाईसेंस बनवा लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा पाले जा रहे श्वान पशु (कुत्ता) द्वारा आम जनमानस को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाये। जैसा कि वर्तमान में कतिपय क्षेत्रों से पातलू श्वान पशु (कुत्ता) द्वारा काटे जाने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं हेतु संबंधित श्वान पशु (कुत्ता) मालिक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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