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राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक समय-समय पर विद्यालय से अवकाश पर एंव अनुपस्थित रहते हैं अथवा अवैतनिक अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार की अनाधिकृत अनुपस्थिति से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है।

 

सूच्य है कि शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित / 18-32 (01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 में अतिथि शिक्षको को माह में एक (01) दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, उक्त के अतिरिक्त (मातृत्व अवकाश को छोड़कर) शासनादेश में अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं हैं।

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अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षको को शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 में दिये गये अवकाशों के अनुसार ही अवकाश अनुमन्य कराये जायं, यदि कोई अतिथि शिक्षक अनुमन्य अवकाश से अधिक अनुपस्थित रहता है तो शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमानुसार प्रभावित अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

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आदेश-:

 

 

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